रायपुर। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के निर्देश पर बलौदबाजार-भाटापारा जिले के तम्बाकू नियंत्रण टीम ने भाटापारा शहर में कोटपा अधिनियम 2003 के अंतर्गत सिगरेट, तंबाकू उत्पादों का सेवन पर प्रतिबंध एवं बिक्री का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास स्थित दुकानों में बड़ी मात्रा में चलानी कार्रवाई की गई। इस मौके पर भाटापारा शहर के 10 दुकानों पर कोटपा के तहत जुर्माना लगाया और उन दुकानों के संचालकों को समझाईश दी गई। इसमें बहुउद्देश्यीय स्कूल के सामने स्थित ऋषभ पान भंडार, श्याम स्वीट भाटापारा, देवांगन पान भंडार, लक्ष्मी पान पैलेस, सांई डेली नीड्स उसी तरह शासकीय स्कूल के सामने देवांगन किराना दुकान, देवा पान भंडार भाटापारा शामिल हैं। यह कार्रवाई जारूकता अभियान के तहत की गई। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा लोगों एवं सम्बंधित दुकानों को सार्वजनिक स्थलों के आसपास खुले में तम्बाकू उत्पादों का सेवन एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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