बलरामपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कृषकों के लिए फसल की बीमा की सुविधा दी जा रही हैं। इस आशय से योजनान्तर्गत ऋणी एवं अऋणी कृषक 31 दिसम्बर 2019 तक अपने फसल का बीमा करा सकते हैं। कृषि विभाग के उप संचालक अजय कुमार अनंत ने बताया है कि रबी वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिले में लागू है, जिसके अन्तर्गत रबी में मुख्य फसल चना के साथ सिंचित एवं असिंचित गेंहू, राई-सरसों तथा अलसी की फसल अधिसूचित है। इस योजना के अंतर्गत ऋणी कृषक शामिल हो सकते हैं…