नई दिल्ली। INX मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली। अदालत ने साफ कर दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जो टिप्पणी की है उस पर दखल नहीं दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि अगर चिदंबरम जमानत चाहते हैं तो उन्हें निचली अदालत का रुख करना होगा।
इसका अर्थ ये है कि चिदंबरम CBI की हिरासत में ही रहेंगे। इन सबके बीच ED की याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। अदालत ने कहा कि CBI के खिलाफ याचिका पर इस चरण में सुनवाई संभव नहीं है।
इससे पहले उच्चतम न्यायालय में चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत में जिरह करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि मुझे मौका नही मिला। यदि प्रक्रिया ऐसी चलेगी तो कैसे चलेगा। जिसपर अदालत ने उनसे कहा कि प्रक्रिया को लेकर वह अलग से अर्जी दाखिल कर सकते हैं। सिब्बल ने कहा कि यह मौलिक अधिकार का मामला है। मेरे पास कानून के तहत सुनवाई का अधिकार है।
इससे पहले, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 और 21 अगस्त को सुनवाई से इनकार कर दिया था, जिसके बाद 21 अगस्त की रात को चिदंबरम को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। 22 अगस्त को उन्हें निचली अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया था।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती चिदंबरम को बड़ी राहत दी थी। इस मामले में कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर 3 सितंबर तक रोक लगा दी थी। साथ ही विशेष कोर्ट ने पी चिदंबरम और कार्ती की अग्रिम जमानत पर फैसला 3 सितंबर तक सुरक्षित भी रख लिया था।
वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जिरह नहीं करने पर ED को फटकार भी लगाई है। बता दें, इस केस में पी चिदम्बरम और बेटे कार्ति चिदम्बरम की अंतरिम राहत बुधवार को खत्म हो गई थी। दिल्ली के रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम को 22 अगस्त तक राहत दी थी। CBI और ED दोनों एजेंसी इस मामले में जांच कर रही है।