रायपुर(बीएनएस)। नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य शासन द्वारा कर्मचारियों को कार्य स्थल पर सुरक्षित वातावरण प्रदाय करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए है। जिसके तहत कार्यालय परिसरों एवं आस-पास सफाई का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। इसके साथ ही कार्यालय में आंगतुकों के आवागमन को नियंत्रित करने तथा अनावश्यक आगंतुकों के प्रवेश में रोक लगाने को कहा गया है। यहां यह विशेष ध्यान रखने को कहा गया है कि इससे आम नागरिकों को कठिनाई न हो।
जारी निर्देश में कहा गया है कि यथा संभव बैठक का आयोजन नही किया जाए। आवश्यक बैठकें विडियो काॅफ्रेंस के माध्यम से आयोजित की जा सकती है। अनावश्यक दौरे नही किया जाए। अति आवश्यक हो तभी दौरे किए जाएं। डिजिटल सचिवालय का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए तथा नस्तियों के प्रवाह में कमी लाई जाए। इसके लिए तकनीकी उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। जिन कार्यालयों में जिम, मनोरंजन केन्द्र एवं झुला घरों का संचालन है, वे आगामी 31 मार्च 2020 तक बंद रखे जाएं। शासकीय कार्यालयों का नियमित रूप से सेनेटाईज किया जाए जैसे दरवाजों, रोलिंग एवं फर्निचर जो नियमित रूप से कर्मचारियों के संपर्क में होते है। इनकी साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएं। शासकीय कार्यालयों के बाथरूम, यूरिनल में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए तथा सेनेटाईजर की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। जिन कार्यालयों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है वहां प्रारंभिक जांच एवं उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
राज्य शासन द्वारा शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के अनावश्यक अवकाश पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए गए है किन्तु अधिकारी-कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य के कोरोना से संभावित संक्रमण से या स्वास्थ्यगत कारणों से अवकाश आवेदन प्राप्त होने पर प्राथमिकता के आधार पर अवकाश स्वीकृत किया जाए साथ ही उन्हें आवश्यक सुविधा भी उपलब्ध करायी जाए।
शासकीय कार्यालयों में कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारी, गर्भवती महिलाएं एवं जो कर्मचारी-अधिकारी नियमित रूप से चिकित्सा सुविधा ले रहे है उनके लिए विशेष सर्तकर्ता बरती जाएं। यह भी ध्यान रखा जाए कि इन कर्मचारियों को फंड डेस्ट या रिसेप्शन आदि में नियोजित नही किया जाए। इसके साथ ही आदेश में भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस को लेकर जारी एडवाईजारी जिसमें क्या करें, क्या न करें का भी पालन प्रमुखता से करने के निर्देश दिए गए है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी विभाग प्रमुखों, राजस्व मण्डल के अध्यक्ष, सभी संभाग आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, विभागाध्यक्षों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए उसका पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।