उत्तर बस्तर कांकेर। कानूनी जागरूकता पर आधारित फिल्मों का राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह व प्रतियोगिता (शूट फॉर लीगल अवेयरनेस) का आयोजन बिलासपुर में 15 एवं 16 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा के निर्देश एवं मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा लोंगो के बीच विधिक जागरूकता फैलाने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य शार्ट फिल्में के माध्यम से लोंगो में कानूनी जागरूकता लाना है। इस समारोह के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश भर से शार्ट फिल्म की प्रविष्टियां मंगाई जाएगी। विगत वर्ष में इस समारोह के द्वितीय आयोजन में पूरे देश से लगभग 116 से ज्यादा शार्ट फिल्म प्राप्त हुई थी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को कानून की जानकारी देने का प्रयास प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है। लघु फिल्में आम लोंगो को कानून के प्रति जागरूक करने में सशक्त भूमिका निभाती है। पिछले दो आयोजनों की सफलता और अनुभवों को ध्यान में रखते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इस वर्ष शार्ट फिल्म फेस्टिवल का तीसरा आयोजन करने जा रहा है। इस आयोजन में फिल्म निर्माताओं से चार विधिक विषयों क्रमशः मानव तस्करी, बच्चों के अधिकार-बाल श्रम/बाल शिक्षा, नशा उन्मूलन एवं नशा पीड़ितों के पुनर्वास तथा सायबर क्राईम इत्यादि विषयों पर फिल्में आमंत्रित की जाएगी। इन चार विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य विषयों पर प्राप्त हुई फिल्म प्रतियोगिता में शामिल नहीं की जाएगी। सदस्य सचिव सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया कि यह प्रतियोगिता सभी के लिए खुली है और पूरी तरह निःशुल्क है। इस प्रतियोगिता में कोई भी व्यक्ति या समूह शार्ट फिल्म बनाकर और विधिवत रजिस्ट्रेशन कराकर प्रतियोगिता में शामिल हो सकता है। प्रतियोगिता में शामिल होने हेतु फिल्म की अवधि 05 से 10 मिनट तथा अधिकतम अवधि 10 मिनट रखी गई है। इस श्रेणी में समस्त भारतीय भाषाओं और छत्तीसगढ़ी एवं अंग्रेजी में प्रविष्टियां भेजी जा सकती है। हिंदी, अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं की प्रविष्टियों को अंग्रेजी सब-टाइटल के साथ भेजा जा सकता है।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया कि सीमित समय में सार्थक संदेश कहने की कला को प्रोत्साहित एवं चिन्हांकित करते हुए एक नवीन श्रेणी सुपर शॉर्ट्स का प्रावधान किया गया है। सुपर शॉर्ट्स की अवधि 45 सेकेण्ड होगी। इस श्रेणी में विषयों की बाध्यता नहीं होगी। समस्त ऐसे विषय जिनसे आम जनता के मध्य किसी भी कानूनी विषय पर जानकारी देना लक्षित हो, का समावेश किया जा सकता है। इस श्रेणी में सभी भारतीय भाषाओं, छत्तीसगढ़ी एवं अंग्रेजी में प्रविष्टियां स्वीकार्य हैं। हिंदी अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं की प्रविष्टियों को अंग्रेजी सब-टाइटल के साथ भेजा जा सकता है। इस आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए श्री अग्रवाल ने बताया कि लघु फिल्म समारोह में फिल्मों की प्रविष्टयां भेजने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2020 तय की गई है। इसके बाद प्राप्त फिल्में प्रतियोगिता में शामिल नहीं की जाएगी। फिल्में भेजने हेतु 29 दिसम्बर से पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। पंजीयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर की वेबसाईट ूूूण्बहेसेंण्हवअण्पद पर जाकर नीचे की ओर शूट फॉर लीगल अवेयरनेस क्लिक करके पंजीयन प्रारूप के साथ सूचना विवरण डाउनलोड करना होगा और पंजीकरण फार्म मेें सभी विवरण भरकर उसके साथ सूचना पत्र में दिए गए निर्देश के अनुसार निश्चित प्रारूप में लघु फिल्म की प्रति पेन ड्राइव में डालकर सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर, पिन-495001 के पते पर भेजना होगा। इस कार्यक्रम के संबंध में अन्य जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यालय से सम्पर्क करके प्राप्त की जा सकती है।