मतदान केन्द्रों के दस्तावेजों की संवीक्षा के दौरान प्रेक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य

रायपुर। जिले में प्रेक्षकों को सौंपे गए नगरीय निकायों में से बड़े नगरीय निकाय या संवदेनशील नगरीय निकाय में प्रेक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अन्य नगरीय निकाय जहां प्रेक्षक उपस्थित नहीं हैं, वहां रिटर्निंग ऑफिसर दस्तावेजों की संवीक्षा करेंगे।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने जिले के समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन (स्थानीय निर्वाचन ) को निर्देशित किया है कि नगरपालिका आम निर्वाचन 2019 के संबंध में प्रेक्षक की उपस्थिति में आयोग के निर्देशों के अनुरूप मतदान की संवीक्षा मतदान के दूसरे दिन की जानी है। निर्देशानुसार पीठासीन अधिकारी की डायरी, मतपत्र लेखा आदि दस्तावेजों की जांच संवीक्षा-मतदान समाप्ति के बाद मतपेटी एवं प्ररूप-18 स्ट्रांग रूम में डबल लॉक में सीलबंद कर रखा जाएगा। दूसरे कक्ष में अन्य निर्वाचन सामग्री को सीलबंद रखा जाएगा। मतदान के दूसरे दिन 11 बजे रिटर्निंग ऑफिसर, प्रेक्षक तथा अभ्यर्थियों-उनके निर्वाचन अभिकर्ता की उपस्थिति में पीठासीन अधिकारी की डायरी, सेक्टर अधिकारी-मजिस्ट्रेट का प्रतिवेदन आदि से जांच की जाएगी।

निर्देशों में कहा गया है कि उस प्रत्येक मतदान केन्द्र की दस्तावेजों की जांच हो, जहां क्षेत्र के औसत मतदान से 15 प्रतिशत कम या 15 प्रतिशत अधिक मतदान हुए हैं, गड़बड़ी होने की शिकायतें पाई गई है अथवा अत्यधिक चैलेण्ज्ड(अभ्याक्षेपित), निविदत्त मत पड़े हों। जहां विगत निर्वाचन की तुलना में अत्यधिक कम या अधिक मतदान हुआ हो उस मतदान केन्द्र के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इस संबंध में सेक्टर अधिकारी पीठासीन से मतदान केन्द्रवार, जानकारी प्राप्त करेगा तथा विहित प्ररूप में संकलन कर प्रतिवेदन रिटर्निंग ऑफिसर को सामग्री वापसी के समय प्रस्तुत करेगा।

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