नगरीय क्षेत्रों में दिन में माल परिवहन की नही होगी अनुमति, केवल रात्रि में 9ः30 बजे से सुबह 6 बजे तक परिवहन की अनुमति

रायपुर(बीएनएस)। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण और नियंत्रण के लिए जारी लाॅकडाउन के बीच भारत सरकार के गाइड लाइन अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में माल वाहक सेवाओं के समय सीमा निर्धारण तथा माल वाहन के साथ आए ड्राइवर-क्लीनर को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना प्रभावित राज्यों से माल वाहनों के साथ ड्राइवर-क्लीनर भी आ जा रहे हैं, जिनके स्थानीय लोगों के संपर्क में आने से कोरोना संक्रमण का प्रकोप राज्य में फैल सकता है।

परिवहन विभाग के सचिव डाॅ. कमलप्रीत सिंह ने इस संबंध में समस्त कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला परिवहन अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि अन्य राज्यों से माल वाहनों के साथ आए ड्राइवर-क्लीनर के लिए नगरीय क्षेत्र के बाहर चिन्हित ट्रान्सपोर्ट नगर-गोदाम-अनलोडिंग प्वाईन्ट, फैक्ट्री स्थल इत्यादि पर रूकने के लिए ही व्यवस्था की जाए और उक्त व्यक्तियों को उस क्षेत्र के बाहर जाने और नगरीय क्षेत्र के भीतर आने की अनुमति न दी जाए और वहां रहने पर फेसमास्क उपयोग सहित सोशल फिजिकल डिस्टेंस गाइड लाइन का पालन करने हेतु निर्देशित किया जाए।

जारी निर्देश में कहा गया है कि माल वाहनों को रूकने के स्थल से नगरीय क्षेत्र के अंदर माल परिवहन हेतु दिन में आने की अनुमति न दी जाएं तथा केवल रात 9.30 बजे से सुबह 6 बजे तक नगरीय क्षेत्र के भीतर माल परिवहन हेतु ही अनुमति दी जाएं। इस हेतु नगर में आने वाले मार्गाें पर रोड स्टाॅपर एवं अन्य माध्यम से माल वाहनों के आने पर रोक लगाई जाएं। इसमें रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं जैसे- सब्जी, दूध, अंडे इत्यादि को लाने वाले स्थानीय छोटे माल वाहनों को छूट दी जाए। माल की लोडिंग अनलोडिंग के समय भी संबंधितों द्वारा फेसमास्क उपयोग सहित सोशल फिजीकल डिस्टेंसिंग गाइड लाइन का पालन किया जाएं।

शहरीय क्षेत्र के अंतर्गत अन्य अनुमति प्राप्त मान्यता अनुमति प्राप्त सामान्य आर्थिक गतिविधियों के लिए समय-सीमा सांयकाल 4 बजे तक निर्धारित की जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि माल परिवहन गतिविधियों तथा अन्य सामान्य आर्थिक गतिविधियों के लिए पूर्णतः पृथक-पृथक समय-सीमा हो और बाहर से आने वाले परिवहन संबंधन व्यक्तियों (ड्राइवर-क्लीनर) का नगरीय क्षेत्र के भीतर निवासरत व्यक्तियों से संपर्क न हो ताकि कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना को न्यूनतम किया जा सके।

पत्र में कहा गया है कि कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए परिवहन के बल तथा पुलिस के बल को निर्धारित क्षेत्रों में तैनात किया जाएं। साथ ही स्थानीय परिवहन संघों तथा चैम्बर ऑफ काॅमर्स एवं इन्डस्ट्री के प्रतिनिधियों को भी इन निर्देशों के बारे में अवगत करा कर उनका सहयोग प्राप्त किया जाएं। लोक हित में इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएं और उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल दंडात्मक कार्यवाही की जाएं।

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