बलरामपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कृषकों के लिए फसल की बीमा की सुविधा दी जा रही हैं। इस आशय से योजनान्तर्गत ऋणी एवं अऋणी कृषक 31 दिसम्बर 2019 तक अपने फसल का बीमा करा सकते हैं। कृषि विभाग के उप संचालक अजय कुमार अनंत ने बताया है कि रबी वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिले में लागू है, जिसके अन्तर्गत रबी में मुख्य फसल चना के साथ सिंचित एवं असिंचित गेंहू, राई-सरसों तथा अलसी की फसल अधिसूचित है। इस योजना के अंतर्गत ऋणी कृषक शामिल हो सकते हैं तथा जिस ग्राम अधिसूचित फसल चिन्हित है, उस फसल का किसान बीमा करा सकते हैं। योजना में ऋणी कृषकों के लिए फसल बीमा अनिवार्य तथा अऋणी कृषकों के लिए ऐच्छिक रखा गया हैं। कृषकों को फसल बीमा शासन द्वारा निर्धारित ऋण मान के अनुसार प्रतिहेक्टेयर 1.5 प्रतिशत प्रिमियम की दर पर किया जाना है। उन्होंने बताया कि ऋणी कृषकों का फसल बीमा संबंधित बैंकों से एवं अऋणी कृषकों का फसल बीमा कम्पनी से अधिकृत कॉमन सर्विस सेन्टर कृषक वास्तविक रूप से बोये गये फसल क्षेत्र का ही बीमा करा सकते हैं। रबी वर्ष 2019-20 में गेहूं सिंचित एवं असिंचित हेतु बीमित राशि 25 हजार रूपये एवं 15 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर तथा चना के लिए 27 हजार रूपये राई-सरसों हेतु 18 हजार रूपये एवं अलसी हेतु 10 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि क्रमशः गेहूं 375 एवं 225 रूपये, चना 405 रूपये, राई-सरसों 270 रूपये एवं अलसी 150 रूपये प्रति हेक्टेयर है।
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