कोंडागांव। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में नगर पालिका, नगर पंचायतों में (जहां मतदान होना है) एवं निर्वाचन क्षेत्र से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों आदि जैसे सी.एस. 2 (घघ), एफ.एल. 1 (घघ), 9, 9 (क) फुटकर दुकानों एवं भण्डारण मद्य भण्डागार कोण्डागांव को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए घोषित मतदान तिथि 21 दिसम्बर 2019 के पूर्व अर्थात 19 दिसम्बर 2019 की शाम 5 बजे से 21 दिसम्बर 2019 को मतदान समाप्ति तक शुष्क अवधि घोषित किया है। इसी तरह मतगणना दिवस 24 दिसम्बर 2019 को संपूर्ण दिवस शराब दुकानें बंद रखने हेतु शुष्क अवधि घोषित किया गया है। इसी तरह नगर पंचायत फरसगांव एवं केशकाल के अंतर्गत भी समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकान उक्त तिथियों को बंद रहेंगी और किसी भी प्रकार से मदिरा का संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।
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